उत्तराखंड
उत्तराखंड : निदेशक माध्यमिक के प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश से नहीं निकल पा रहा है कई शिक्षकों का वेतन
उत्तराखंड : विद्यालयी शिक्षक में स्थानांतरण होने के बाद प्रत्यावेदनों के निस्तारण होने तक कार्यमुक्त न करने संबंधी निदेशक माध्यमिक का आदेश न केवल स्थानांतरण अधिनियम के विरुद्ध है बल्कि इससे शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ गये हैं ।
कई शिक्षक एक बार अपने मूल विद्यालय से कार्यमुक्त हुए लेकिन जिस विद्यालय में नवीन तैनाती देनी थी और वहां से उसी विषय का शिक्षक किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित तो हुआ था किंतु यदि उनके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है तो स्थानांतरण के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी प्रत्यावेदन निस्तारण ने हो पाने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है ऐसे में जो शिक्षक अपने मूल विद्यालय से कार्यमुक्त हुए उनका वेतन नहीं निकल पा रहा है । महत्त्वपूर्ण बात यह है कि स्थानांतरण अधिनियम में प्रत्यावेदन निस्तारण की समय सीमा एक सप्ताह है ।