देहरादून : डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी / राज्य सम्पत्ति विभाग / उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक के रिक्त 13 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्याः: A-4/DR/M.O.& Manager/E-5/2023-24, दिनांक 19 जनवरी, 2024 के सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या 721/19/ई-5/DR./Manager & M.O./2023-24 दिनाँक 28 फरवरी, 2024 द्वारा पात्र अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाईन लिंक दिनांक 29 फरवरी, 2024 से 02 मार्च, 2024 तक खोला गया था।
2-उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 मार्च, 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 06.03.2024 (रात्रि 11:59:59 बजे) तक खोला गया है, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है।
(1) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 02 दिन होगी।
(ii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आई०डी० एवं पासवर्ड से लॉग इन कर पायेंगे।
(iii) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी विज्ञापन के शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० को छोडकर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
(iv) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में Edit/Correction प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
(v) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
(vi) अभ्यर्थियों द्वारा श्रेणी उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी / उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी०एफ०एफ०/ उ०म० इत्यादि) में बदलाव करता है, जिससे शुल्क में काई प्रभाव नहीं पडता तो उस उपश्रेणी में बदलाव को कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य फील्डस में परिवर्तन / त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नही होगा।
(vii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नही किया जाएगा।
3-इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों / दावों को संशोधित / परिवर्तित करने संबंधी प्रत्यावेदन / अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। -(अवधेश कुमार सिंह) प्रभारी सचिव